बिहार में राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करना अब एक सरल प्रक्रिया है। राज्य सरकार ने इसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया है, जिससे नागरिक घर बैठे आवेदन कर सकते हैं।
📝 ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया:
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पंजीकरण करें:
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EPDS बिहार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
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"RC Online" सेक्शन में "Apply for Online RC" पर क्लिक करें।
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"Meri Pehchaan" पोर्टल के माध्यम से नया उपयोगकर्ता पंजीकरण करें।
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अपना नाम (हिंदी और अंग्रेजी में), मोबाइल नंबर, और कैप्चा दर्ज करें।
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"Get OTP" पर क्लिक करें और प्राप्त OTP को दर्ज कर सत्यापन करें।
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आधार नंबर, जिला, पिन कोड, पासवर्ड सेट करें और "Register" पर क्लिक करें।(epds.bihar.gov.in)
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लॉगिन करें:
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प्राप्त लॉगिन आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके पोर्टल में लॉगिन करें।
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आवेदन फॉर्म भरें:
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डैशबोर्ड पर "New Apply" विकल्प चुनें।
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आवेदनकर्ता की जानकारी, परिवार के सदस्यों की जानकारी दर्ज करें।
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प्रत्येक सदस्य का आधार नंबर और अन्य विवरण जोड़ें।
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दस्तावेज़ अपलोड करें:
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आवश्यक दस्तावेज़ों की स्कैन की हुई प्रतियां अपलोड करें:
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आवेदक (मुखिया) का आधार कार्ड
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मुखिया का आय प्रमाण पत्र
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मुखिया का जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
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परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड
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निवास प्रमाण पत्र
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बैंक खाता पासबुक
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परिवार का संयुक्त फोटो
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दिव्यांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
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अंतिम सबमिशन:
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सभी जानकारी की समीक्षा करें।
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"Final Submission" पर क्लिक करें।
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आवेदन की रसीद डाउनलोड करें और सुरक्षित रखें।
📄 पात्रता मानदंड:
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आवेदक और उसका परिवार बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए।
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परिवार के पास पहले से कोई अन्य राशन कार्ड नहीं होना चाहिए।
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परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए।
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किसी भी सदस्य की आयकर देनदारी नहीं होनी चाहिए।
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परिवार के किसी सदस्य के पास तीन या चार पहिया वाहन नहीं होना चाहिए।
📞 संपर्क जानकारी:
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हेल्पलाइन नंबर: 1800-3456-194
यदि आप आवेदन प्रक्रिया को और बेहतर समझना चाहते हैं, तो नीचे दिया गया वीडियो आपकी सहायता कर सकता है:

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