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बिहार में वृद्धा पेंशन के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

 बिहार सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना (MVPY) का उद्देश्य राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत पात्र व्यक्तियों को मासिक पेंशन दी जाती है।


पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria):

  1. आयु: आवेदक की आयु कम से कम 60 वर्ष होनी चाहिए।

  2. निवास: आवेदक बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए।

  3. आय: आवेदक का परिवार गरीबी रेखा (BPL) के नीचे होना चाहिए।

  4. पेंशन की स्थिति: आवेदक को किसी अन्य सरकारी पेंशन, पारिवारिक पेंशन या सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा होना चाहिए।

  5. सरकारी सेवा: सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।









💰 पेंशन राशि:

  • 60 से 79 वर्ष की आयु के लिए: ₹400 प्रति माह।

  • 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के लिए: ₹500 प्रति माह।

पेंशन की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से जमा की जाती है।


📝 आवेदन प्रक्रिया:

  1. ऑनलाइन आवेदन: आवेदक SSPMIS बिहार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर "Register for MVPY" विकल्प का चयन करें।

  2. आधार सत्यापन: आधार नंबर दर्ज करें और OTP के माध्यम से सत्यापन करें।

  3. फॉर्म भरना: व्यक्तिगत विवरण, बैंक खाता जानकारी और अन्य आवश्यक जानकारी भरें।

  4. दस्तावेज़ अपलोड: आवश्यक दस्तावेज़ों की स्कैन की हुई प्रतियां अपलोड करें।

  5. सबमिट करना: सभी जानकारी की पुष्टि करने के बाद फॉर्म सबमिट करें।


📄 आवश्यक दस्तावेज़:

  • आधार कार्ड

  • मतदाता पहचान पत्र (EPIC)

  • आय प्रमाण पत्र

  • जन्म प्रमाण पत्र या आयु का प्रमाण

  • बैंक खाता विवरण (पासबुक की प्रति)

  • पासपोर्ट साइज फोटो

  • निवास प्रमाण पत्र


यदि आप इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं या अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो SSPMIS बिहार की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें।


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